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मारपीट में चार लोगों को सदाचरण परिवीक्षा

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चित्रकूट। मारपीट के 19 साल पुराने मामले का जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने निस्तारण कर दिया है। दोषी मिले चार लोगों को एक वर्ष की सदाचरण परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि 25 अप्रैल 2003 को महुए के सूखे को बहिलपुरवा थाने के सेमरदहा गांव के सुरेश, अवधेश, भोंडी व मुन्ना कटवा रहे थे। देवराज विश्वकर्मा ने पेड़ काटने से मना किया तो इन लोगों ने देवराज पर हमला कर दिया। बचाव में आने पर पत्नी व पुत्री को भी गाली-गलौच करते हुए पीट दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने सभी को दोषी करार दिया। आरोपियों में 76 वर्षीय अवधेश, 63 वर्षीय सुरेश, 62 वर्षीय भोंडी ने न्यायालय से अपनी उम्र का हवाला देते हुए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने की गुहार लगाई थी।
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इस पर जिला जज ने चारों आरोपियों को दो-दो हजार रुपये अर्थदंड के साथ एक-एक साल की सदाचरण परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश दिए। अर्थदंड की धनराशि मामले के वादी देवराज व उसकी पत्नी लक्षमिनिया को बराबर-बराबर देने के आदेश दिए हैं।
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