चित्रकूट। दुकान में चोरी करने के मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया। इस पर न्यायालय में दोषी को चार साल कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि 10 अप्रैल 2017 को सुरेंद्र कुमार उर्फ गुड्डा की आटो इलेक्ट्रिक रिपेयर की दुकान में चोरी हुई थी। इस मामले में उसने कर्वी कोतवाली क्षेत्र के शोभा सिंह का पुरवा निवासी अजय कुमार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेेट संजय कुमार ने अजय कुमार को चार वर्ष कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।