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चित्रकूट :चार गांजा तस्करों को दस-दस साल का सश्रम कारावास, सभी पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया, कार से पकड़ा था

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फोटो-9- सजा मिलने के बाद दोषियों को जेल ले जाते पुलिसकर्मी। संवाद - फोटो : CHITRAKOOT
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चित्रकूट। न्यायालय ने चार गांजा तस्करों को दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास व सुशील सिंह ने बताया कि चार जुलाई 2014 को तत्कालीन रैपुरा थाना प्रभारी शशींद्र प्रकाश शुक्ल ने चेकिंग के दौरान कार से 93 किलो गांजा बरामद किया था। बांदा जिले के मर्दननाका निवासी फहीम खां पुत्र मुन्नू को पकड़ा था। इसके साथ के दो लोग भाग गए थे। फहीम ने बताया कि वाहन से उतरकर भागने वाले बांदा जिले के तिंदवारा गांव निवासी शोभित सिंह पुत्र धनराज और राजेश कुमार गुप्ता पुत्र उमाशंकर हैं।
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पकड़ी गई गाड़ी बांदा के छोटी बड़ोखर गांव निवासी दीपू दुबे पुत्र नन्हू लाल की है। पुलिस ने बाद में इन तीनों को भी पकड़ लिया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने शुक्रवार को चारों को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय के निर्णय के बाद चारों दोषियों को जिला कारागार भेज दिया गया।
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