चित्रकूट। जेल में बंद डकैत शिवशरण उर्फ शिवा और उसके गैंग के दो सदस्यों को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ने गैंगस्टर एक्ट के तहत छह-छह साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में नियमानुसार समायोजित करने के आदेश दिए हैं।
सहायक अभियोजन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि बहिलपुरवा थाना पुलिस ने 2016 में चित्रकूट थाना क्षेेत्र के ककराड़ निवासी डकैत शिवशरण उर्फ शिवा, गैंग के सदस्य ककराड़ निवासी दशरथ पटेल व सेमरिया निवासी भास्कर को पकड़ कर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी। तीनों ने अदालत में जुर्म स्वीकार किया है। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) विनीत नारायण पांडेय ने तीनों को छह-छह साल कैद की सजा सुनाई है।