चित्रकूट। रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर में मासूम अंकुल विश्वकर्मा की हत्या के मामले में सोमवार को आरोपी पिता-पुत्र की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। रामनगर निवासी नौ वर्षीय अंकुल विश्वकर्मा की साइकिल से आरोपी गोलू निषाद शराब के नशे में टकरा गया था। इसके बाद गोलू, उसके भाई धर्मेंद्र और पिता पप्पू ने अंकुल की हत्या कर दी थी। उन्होंने शव को सिंचाई विभाग के शौचालय के गड्ढे में छिपा दिया था। अंकुल की मां के पहुंचने पर आरोपी भाग गए थे। गुस्साए परिजन ने हाईवे पर जाम लगाया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पप्पू और धर्मेंद्र ने जेल से बाहर आने के लिए जमानत अर्जी डाली थी। सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने सुनवाई के बाद उनकी अर्जी खारिज कर दी।