चित्रकूट। कोषागार के 43.13 करोड़ के घोटाला की आरोपी महिला पेंशनर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी डाली थी, जिसे सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। कौशांबी के जमुनापार निवासी शकुंतला देवी के एसबीआई खाता में 31 मार्च 2021, 19 मार्च 2024 व 10 जनवरी 2025 को तीन बार में 10,62,378 रुपये आए थे। इस धनराशि का उपयोग किया गया। एसआईटी को जांच में गड़बडी मिली जो कोषागार कर्मियों व बिचौलियों के माध्यम से भेजी गई थी। प्राथमिकी में महिला नामजद आरोपी हैं। बृहस्पतिवार को सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी। (संवाद)