चित्रकूट। पुलिस टीम के साथ गाली गलौज करने वाले आरोपी को जिला जज की कोर्ट ने एक साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई है।
इस दौरान शांतिभंग करने पर दंड भोगने के लिए न्यायालय में हाजिर होना पड़ेगा।
गुरुवार को शासकीय फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि राजापुर थाने के उपनिरीक्षक अखिलेश राय ने 21 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुसेली मोड़ पर एक जांच के दौरान वह हमराहियों के साथ गए थे।
इसी बीच कुसेली गांव निवासी रविसिंह ने पुलिस टीम समेत सभी को गाली गलौज करने लगा। उसके पास से चाकू बरामद हुआ था।
इस मामले की रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
एक साल तक वह जेल में रह चुका है। इस समय जमानत पर छूटा था। इस पर जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने आरोपी के गिड़गिड़ाने पर सुधरने का मौका दिया है।
इस पर जिला जज ने उसे दोषी मानते हुए पहले सुधरने के लिए एक साल की परिवीक्षा पर छोड़ा है। चेतावनी दी गई है कि शांति भंग हुई तो फिर अदालत इसे संज्ञान में लेकर सजा देगी।