चित्रकूट। नाबालिग के साथ दुष्कर्म में दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि एक गांव निवासी कमल उसकी नाबालिग बेटी को नौ नवंबर 2018 को बहला फुसला कर सूरत ले गया था। जहां उसने बंधक बनाकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इससे बेटी गर्भवती हो गई थी। प्रसव होने पर बेटी को नवजात के साथ छोड़कर भाग गया। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक सीओ बृजेंद्र द्विवेदी ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 28 अगस्त 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने दोष सिद्ध होने पर कमल को सजा सुनाई है।
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