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Chitrakoot News: गांजे के साथ पकड़े जाने पर 12 साल की कैद

Thu, 06 Jul 2023 01:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
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चित्रकूट। एक कुंतल से अधिक गांजे के साथ पकड़े गए गांजा कारोबारी को त्वरित न्यायालय ने 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 27 जुलाई 2017 को कर्वी कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक बिहागर सिंह ने राजापुर थाना क्षेत्र के नैनी गांव के निवासी अरूण कुमार द्विवेदी को गिरफ्तार किया था। उसके पास एक कुंतल आठ किलो गांजा बरामद हुआ था।
यातायात टीम द्वारा बेडी पुलिया में की जा रही जांच के दौरान सीतापुर की ओर से आ रही सफेद गाडी को रोकने के साथ ही आरोपी भागने लगे थे। अरुण को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बुधवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने निर्णय सुनाया। इसमें दोष सिद्ध होने पर अरुण कुमार द्विवेदी को 12 वर्ष का कठोर कारावास व डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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- कानून की दी जानकारी और बंदियों का जाना हाल
अपर जिला जज ने किया जिला कारागार का निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज फारूख इनाम सिद्दीकी ने बुधवार को जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में उन्होंने बंदियों का हाल जाना।
अपर जिला जज ने जमानत मंजूर हो जाने के बाद भी रिहा न हो पाने वाले बंदियों को चिन्हित कर वार्ता की। साथ ही जेल में 18 से 21 वर्ष के बंदियों से भी वार्ता की गई। इसके अलावा ऐसे बंदी जो अपराध होने के समय 18 वर्ष से कम उम्र के थे, चिन्हित किए गए। रिहाई के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।
इस दौरान बंदियों को लैंगिक अपराध, पाॅक्सो एक्ट, पशु क्रूरता व पशु संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर जेल अधीक्षक शशांक पांडेय, जेलर राजीव कुमार सिंह, सुशील कुमार व ज्ञानेेंद्र स्वरूप दुबे आदि मौजूद रहे।
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