चित्रकूट। नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को दो फरवरी 2020 को पतवा रैदास झांड-फूंक के बहाने ले गया और दुष्कर्म किया। बेटी ने घर आकर घटना की जानकारी दी तो आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस पर विवेचक ने विवेचना करते हुए आरोपी को जेल भेजा कर 10 मार्च 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। शुक्रवार को मुकदमा की सुनवाई में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने दोषी पाने पर पतवा रैदास को दस साल के कारावास की सजा सुनाई।