चंदौली। मारपीट, ठगी सहित कई आरोपों के दोषी को सजा सुनाई गई। आपरेशन कन्विक्शन के तहत दो दोषियों को सजा सुनाई गई। एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि वर्ष 1998 के मारपीट सहित कई अन्य धाराओं के आरोपी सकलडीहा मनोज को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी मानते हुए एक हजार जुर्माना और जुर्माना न अदा करने पर तीन दिन की कारावास की सजा सुनाई गई। वर्ष 2000 के चोरी सहित कई धाराओं के आरोपी दुधारी थाना सैयदराजा के अनिल को दोषी मानते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर चार दिन कारावास की सजा सुनाई गई। संवाद