जिला एवं सत्र पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने बृहस्पतिवार को पाक्सो एक्ट में एक युवक को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अभियोजन की तरफ से पैरवी शमशेर बहादुर सिंह ने की। अधिवक्ता शमशेर सिंह ने बताया कि घटना वर्ष 2018 की है। जिसमें युवक ने किशोरी से छेड़खानी की थी। अधिवक्ता ने बताया कि चंदौली पुलिस से सभी साक्ष्य अदालत में पेश किया, जिसपर प्रभावी पैरवी की गई। जिसके बाद रामदास मौर्या निवासी बगही थाना सैयदराजा को तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।