पीडीडीयू नगर। नगर के कैलाशपुरी में एक महिला ने अपनी तीनों संतानों पर देखभाल नहीं किये जाने का आरोप लगाते हुए उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। उत्तर प्रदेश भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम(2007) के तहत एसडीएम पीडीडीयू नगर तहसील की ओर से पारित आदेश के बाद बुधवार को नायब तहसीलदार पुलिस फोर्स के साथ बेटे से घर खाली कराने के लिए मौके पर पहुंचे। जहां मौजूद लोगों के अनुरोध के बाद नायब तहसीलदार ने तीनों लोगों को घर खाली करने के लिए 31 जुलाई तक समय दिया है।
नायब तहसीलदार सुनील कुमार सिंह ने बताया कि कैलाशपुरी निवासिनी मीरा गुप्ता ने अपने पुत्रों पर देखभाल नहीं किये जाने का आरोप लगाते हुए उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल किये जाने के बाबत एसडीएम पीडीडीयू नगर तहसील के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। मामले की सुनवाई के बाद एसडीएम ने उनके तीनों पुत्रों को सपरिवार मीरा गुप्ता की संपत्ति से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया। इसके बाद उनके पुत्रों ने जिला मजिस्ट्रेट के यहां आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत की। जिस पर 16 मार्च 2022 को अपील खारिज हो गई। जिससे मीरा गुप्ता के पक्ष में आदेश प्रभावी हो गया। बताया कि तीन पुत्रों से मकान खाली कराने के लिए पुलिस फोर्स के साथ बुधवार को कैलाशुपरी स्थित आवास पर पहुंचे। वहां मौजूद उनके पुत्रों व पास पड़ोस के लिए लोगों के अनुरोध पर 31 जुलाई तक मौका दिया गया है। इसके बाद उनसे बलपूर्वक संपत्ति को खाली कराया जाएगा।