चंदौली। न्यायाधीश रामबाबू यादव की अदालत ने सोमवार को 13 साल पुराने एससी-एसटी एक्ट मामले में तीन भाइयों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। पुलिस की प्रभावी पैरवी पर चकिया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव निवासी राम आक्षय, दया शंकर और बंधू को अदालत ने छह माह कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक महीने की कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि तीनों के खिलाफ नौ जुलाई 2011 में चकिया थाने में एससी-एसटी एक्ट तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तीनों की अदालत में पेशी हुई, जहां न्यायाधीश ने सजा सुनाई।