ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चंदौली पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने चोरी के दोषी शाहिद को 15 वर्ष बाद दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारुखी की अदालत ने शाहिद निवासी दुल्हीपुर थाना मुगलसराय को न्यायालय उठने तक की सजा और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मुकदमा थाना मुगलसराय पर वर्ष 2010 में दर्ज था। शाहिद पर चोरी और चोरी की संपत्ति छिपाने का आरोप साबित हुआ।