ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत चन्दौली पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली ने एक अभियुक्त को दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के साथ-साथ 5000 अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। थाना चंदौली में दर्ज गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त संतोष बिन्द पुत्र नन्हकू बिन्द निवासी तिवई, थाना चैनपुर, भभुआ (बिहार) के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद चन्दौली ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के अलावा 5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे 3 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।