चंदौली। अपर जनपद न्यायाधीश द्वितीय डॉ. जया पाठक की अदालत ने जाली नोटों की तस्करी मामले में सुनवाई करते हुए शनिवार को अभियुक्त श्याम बाबू कुमार को 10 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता शशि शंकर सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय और अपर शासकीय अधिवक्ता संजय त्रिपाठी ने पक्ष रखा।
जिला शासकीय अधिवक्ता शशि शंकर सिंह ने बताया कि अभियुक्त पर जाली नोटों की तस्करी करने का आरोप है। एटीएस लखनऊ को बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते भारतीय जाली मुद्रा पुणे और मुंबई भेजने की सूचना मिली। 12 जनवरी 2019 को निरीक्षक शैलेश त्रिपाठी ने टीम के साथ पीडीडीयू नगर के रोजा कॉलेानी के पास से एक व्यक्ति को जाली नोटों के साथ पकड़ा। पूछताछ में उसने नाम श्याम बाबू निवासी रामनगर पोस्ट सालिमपुर, जिला पटना (बिहार) बताया। तलाशी में उसके पास से दो-दो हजार के 260 नकली नोट बरामद हुए। इसका योग 5.20 लाख रुपये था। पूछताछ में श्याम बाबू ने बताया कि वह इसे लेकर पुणे जाने वाला था। अभियोजन की तरफ से न्यायालय में कुल सात गवाह परीक्षित कराए गए जिससे अभियुक्त के विरुद्ध दोष साबित हुआ।