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रेलवे स्टेशन परिसर में थूकने पर भी लगेगा जुर्माना

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पीडीडीयू नगर। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में यात्रा के दौरान फेस मास्क अनिवार्य है। इसके साथ ही इधर उधर थूकने पर भी पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। अब इस नियम को बढ़ाकर छह माह के लिए प्रभावी कर दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय की ओर से कोरोना महामारी की रोकथाम मे लिए लगातार नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रेलवे भी कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। महामारी की रोकथाम के लिए मास्क पहनना एक प्रभावी उपाय है। इसे ध्यान में रखते हुए फेस मास्क के प्रयोग तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से रेल परिसर (ट्रेन सहित) में इधर-उधर थूकने एवं मास्क/फेस कवर न पहनने वाले सभी व्यक्तियों से 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अब इस नियम को 06 माह तक के लिए लागू किया गया है।
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