चौबीस वर्ष पहले मुगलसराय क्षेत्र में नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तारी के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि, न्यायालय उठने तक की सजा और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर 4 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने 28 फरवरी 2002 को छित्तमपुर निवासी प्यारेलाल को नशीला पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में प्यारेलाल जेल भी गया था। शुक्रवार को इसी मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीर फारूखी की अदालत ने प्यारे लाल को देाषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने की तक की सजा तथा 500 रुपये अर्थदंड सं दंडित किया।