चंदौली। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चंदौली पुलिस की पैरवी के आधार पर चोरी के एक 22 साल पुराने मामले में दोषी को मंगलवार को कोर्ट की ओर से सजा सुनाई गई। सकलडीहा थाने में 2003 में दर्ज मामले में मुख्य न्यायाधीश इशरत फारूकी ने दोषी प्रमोद चौहान उर्फ सेठी निवासी चन्दासी थाना मुगलसराय को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।