चंदौली। सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने मंगलवार को प्रतिबंधित असलहा रखने के आरोपी पराहू निवासी शाहपुर थाना चकिया को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर चार दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि 13 जनवरी 2003 को चकिया थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।