तत्कालीन सकलडीहा व वर्तमान सैयदराजा विधायक सुशील सिंह के पर हमला और बवाल करने के मामले में आरोपित सकलडीहा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव और उनके भाई अनिल यादव की सजा स्थगित हो गई है। अपर जिला जज (प्रथम) चंदौली की अदालत ने निचली अदालत के दोनों को सुनाए गए तीन माह के कारावास व अर्थदंड की सजा पर रोक लगाते हुए उनकी ओर से दाखिल अपील के निस्तारण तक उन्हें 25-25 हजार रुपये की जमानत एवं बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है।
विधायक सुशील सिंह ने बलुआ थाने पर 25 अक्टूबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 24 अक्टूबर 2015 को रात 9 बजे प्रभुनारायण सिंह यादव और उनके समर्थकों ने उनके ऊपर हमला किया और बवाल किया। इस मामले में सकलडीहा के वर्तमान विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव व उनके भाई अनिल यादव को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने 24 मई 2023 को तीन-तीन माह के कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव व उनके भाई ने सत्र न्यायालय में अपने अधिवक्ता अनुज यादव व संदीप यादव के जरिए अपील की थी। सत्र न्यायालय ने उनके अपील पर सुनवाई करते हुए अपील निस्तारण तक सजा पर रोक लगा दी। साथ ही उन्हें तब तक इस मामले पर जमानत पर रिहा करने का आदेश भी दिया।