पीडीडीयू नगर। पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील न्यायालय ने जमीन के सीमांकन के मामले में राजस्व निरीक्षक की लापरवाही पर एसडीएम ने स्पष्टीकरण मांगा है। सीमांकन के संबंध में दाखिल वाद दुर्गेश कुमार सिंह वगैरह बनाम सरकार अंतर्गत धारा 24 राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश के अनुपालन में स्थानीय राजस्व निरीक्षक चंदासी जगदंबा सिंह ने वादी की भूमि का सीमांकन ना कर गलत तरीके से रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल कर दिया। इस मामले में अधिवक्ता खालिद वकार आबिद ने बहस से न्यायालय को बताया कि न्यायिक व्यवस्था की मंशा के विपरीत जगदंबा सिंह ने अपने कार्य दायित्व के प्रति निर्वहन ना कर लापरवाही की है। इस पर एसडीएम न्यायिक प्रदीप कुमार ने तीन दिन के भीतर जगदंबा सिंह से स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण न देने पर राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध जिलाधिकारी के समक्ष कार्यवाही प्रस्तुत करने को कहा।