चंदौली। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने संपूर्ण बंदी को लेकर जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि शनिवार की रात आठ बजे प्रभावी कोरोना कर्फ्यू सोमवार की सुबह सात बजे तक कुल 35 घंटे तक प्रभावी रहेगा। इस प्रतिबंध से प्रेस, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया को मुक्त रखा गया है। वहीं अखबार ले जाने वाले वाहनों को भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। जिला सूचना अधिकारी सुरेंद्र पाल ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान शहरी व ग्रामीण इलाकों में अखबार पहुंचने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। अखबार से लोगों तक आवश्यक खबरें पहुंचती हैं। इसलिए अखबार पहुंचाने वाले हॉकरों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। वहीं प्रिंट व इलेक्टानिक मीडिया को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। समाचार संकलन के लिए पहचान पत्र के साथ मीडिया कर्मी आ व जा सकते हैं। वहीं इस दौरान आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मचारी के अलावा अन्य किसी को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। संवाद