जिला समाज कल्याण विभाग की ओर निराश्रित वृद्धजनों के लिए पेंशन की योजना चलाई जा रही है। सत्यापन होने के बाद 80286 वृद्धजनों के खाते में जल्द ही धनराशि भेजी जाएगी। विभागीय अधिकारियों की मानें तो इसके लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले कभी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में 80,286 वृद्धजनों को पेंशन दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदक वृद्धजन का 46080 रुपये से ज्यादा वार्षिक आय नहीं होना चाहिए। वही शहरी क्षेत्र के लिए 56460 रुपये से कम वार्षिक आय शासन की ओर से निश्चित है।
60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्धा पेंशन की वेबसाइट पर जाकर कभी भी आवेदन कर सकते हैं। उनके आवेदन का सत्यापन ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। उसके बाद जिला स्तर पर सत्यापन होने के बाद शासन को सत्यापित प्रति भेज दी जाती है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की जाती है। योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले को एक हजार रुपये प्रति माह के दर से चार तिमाही किश्तों में पेंशन की धनराशि आधार बेस्ड पेमेंट के माध्यम से आवेदक के बैंक के खातों में राज्य मुख्यालय द्वारा भेजा जाता है। जिसमें 800 रुपये राज्य और 200 रुपए केंद्र की तरफ से दिया जाता है।