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एकमुश्त समाधान योजना का मिलेगा लाभ

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चकिया। सहकारी समितियों से फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सौगात दी है। जिसकेततहत सहकारी समितियों के बकाएदार किसानो को एकमुश्त समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। जिला सहकारी बैंक के बोर्ड की बैठक में सरकार की ओर से घोषित योजना को विचार विमर्श के बाद मंजूरी दे दी गई। जिला सहकारी बैंक वाराणसी की डायरेक्टर चन्द्रकला कुशवाहा ने बताया कि 19 जून को बैंक के बोर्ड की बैठक में एकमुश्त समाधान योजना प्रस्ताव दिया गया था। किसानो के लाभ को देखते हुए योजना को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 1997 से पूर्व फसली ऋण लेने वाले बकायेदार कृषकों के मूलधन के बचे अवशेष को जमा कराकर वसूली पूर्ण कर ली जाएगी। वहीं 1997 से 31 मार्च 201 िके मध्य वितरित फसली ऋण के बकाएदार कृषक को दिए गए ऋण के बराबर ब्याज तथा मूलधन वसूलकर लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के मध्य वितरित फसली ऋण यदि 03 वर्ष से अधिक समय तक बकाया है तो उसके ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है। जिला सहकारी बैंक शाखा चकिया के प्रबंधक नवीन कुमार ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए जिलास्तरीय एवं समिति स्तरीय प्रबंध समिति को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस यजोजना से किसानों को लाभ मिलेगा।
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