जिले में तमाम सख्ती के बाद भी कई वाहनों में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ रहे है। खासतौर पर दो पहिया पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगी है। जबकि वाहन में हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगे होने पर पांच हजार रुपये जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है।सुरक्षा की दृष्टि शासन की ओर से दो पहिया व चार पहिया वाहनों मेें सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने के निर्देश जारी किये थे। वाहनों की फिटनेट हो या फिर वाहन बेचने के बाद उसे दूसरे नाम से ट्रांसफर कराये जाने का मामला हो, सभी कार्यो के लिए गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा होना आवश्यक है। एआरटीओ डॉ. दिलीप गुप्ता ने बताया कि उप संभागीय परिवहन कार्यालय में वाहनों से संबंधित कोई भी कार्य हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे होने के बाद ही होगा। वहीं नंबर प्लेट नहीं होने पर पांच हजार रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है। समय-समय पर वाहनों की जांच की जाती है।