संवाद न्यूज एजेंसी पीडीडीयू नगर। ट्रेनों में दिव्यांगों को सीटें आरक्षित की जाएंगी। अलग-अलग श्रेणी के कोच के लिए कोटा का निर्धारण किया गया है। इसके तहत ट्रेनों के स्लीपर कोच में दिव्यांगों के लिए चार सीट आरक्षित रहेगी। रेल मंत्रालय ने 31 मार्च को पत्र जारी कर सभी रेल के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को इस संबंध में निर्देश दिया है।
रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपणन संजय मनोचा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी ट्रेनों में द्वितीय श्रेणी, वातानुकूलित कुर्सीयान सहित स्लीपर, एसी कोच में दिव्यांग और उनके परिजनों के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। कहा कि जिन ट्रेनों में दिव्यांगों को रियायत पर आरक्षण टिकट जारी किया जाता है। उनमें सीटों के आरक्षण का कोटा का निर्धारण किया गया है। इसके तहत शयनयान श्रेणी में चार सीट आरक्षित होगी। इसमें दो नीचे और दो बीच की सीटें होंगी। इसी तरह तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में दो सीट क्रमश: एक नीचे की और एक बीच की, वातानुकूलित इकॉनामी कोच में दो बर्थ एक नीचे और एक बीच में आरक्षित होगी। गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ियों के एसएलआरडी कोच में पूरे किराए पर चार बर्थ (दो नीचे और दो ऊपर की) आरक्षित होंगे। ऐसी ट्रेनें जिनमें सेकेंड सीटिंग होती है और वातानुकूलित कुर्सीयान श्रेणी में दो सीट दिव्यांगों के लिए आरक्षित होगी।