मारपीट व हत्या का प्रयास करने के मामले में बुधवार को न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि वर्ष 2006 में अलीनगर थाना क्षेत्र के हंडा गांव के रहने वाले घनश्याम तिवारी, आदित्य नारायण तिवारी, अनिल कुमार तिवारी और सुनील तिवारी के खिलाफ मारपीट व हत्या के प्रयास सहित छह धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके आधार चारों आरोपियों की ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अदालत में पेशी की गई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने चारों को दोषी करार देते हुए तीन तीन साल के लिए जेल और प्रत्येक को ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह के लिए अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई है।