अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को हत्या चार आरोपियों को दोषी करार देते हुई आजीवन कारावास और प्रत्येक अपराधी को 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर दो साल एक माह के लिए अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई।
एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभारी पैरवी की बदौलत अलीनगर थाना क्षेत्र के रेमा गांव के रहने वाले फूलनाथ, शोभनाथ, राम निहोर और विजयी को हत्या सहित कई धाराओं में अदालत ने सुनवाई करते हुए चारों को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक को 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। चारों के खिलाफ वर्ष 2007 में हत्या सहित कई धाराओं में केस दर्ज था। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों की 16 साल बाद लंबी सुनवाई के बाद सजा सुनाई है।