23 मार्च तक केवाईसी करा लें, अन्यथा पेंशन रोक दी जाएगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजेश कुमार नायक ने बताया कि दिव्यांग किसी भी सहज जनसेवा केंद्र या साइबर कैफे से विभाग की वेबसाइट पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर देकर केवाईसी करा सकते हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक दस्तावेज जमा कराए जा सकते हैं। संवाद