पीडीडीयू नगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली ने बुधवार को पशु क्रूरता के मामले में बाइस साल के बाद सजा फैसला सुनाया। पूर्व में एक साल की काटी गई सजा को ही पर्याप्त माना। बुधवार को मामले में एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न चुकाया तो तीन दिनों की जेल होगी। धीना थाने में नौ मार्च 2003 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम और 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत सुरेंद्र राम निवासी महुजी थाना धीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया।