चंदौली। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार राय की अदालत ने सोमवार को नाबालिग लड़की संग बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपया जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास का फैसला सुनाया । धीना थाना क्षेत्र के एक गांव में 29 अगस्त 2015 की रात करीब नौ बजे 11 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। इसकी प्राथमिकी धीना थाने में लड़की के पिता ने दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में पत्रावली प्रस्तुत किया। सोमवार को सुनवाई के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार राय के समक्ष विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया।