चंदौली। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के आदेश के बाद पांच दिन बाद भी सदर कोतवाल एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किए है। बता दें निशांत बानो ने मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सेमरा निवासी वसीम अहमद के खिलाफ परिवार न्यायालय में वाद दाखिल किया था। पीड़िता ने विपक्षी से भरण-पोषण की मांग की थी। न्यायालय ने एसपी को मामले की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। लेकिन कोर्ट में पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को सही नहीं पाया गया। परिवार न्यायाधीश रमेश यादव ने शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश सदर कोतवाल को दिया था। उन्होंने एसपी के वेतन से दो हजार रुपये की कटौती कर पीड़िता को भरण-पोषण के लिए देने को भी आदेशित किया। आदेश के पांच दिन बाद भी कोतवाली में एसपी के खिलाफ कोई मामला पंजीकृत नहीं हुआ है।