न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली ने शुक्रवार को 22 वर्ष पुराने पशु तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। धीना थाना में सैयदराजा निवासी चरन सिंह यादव पर पशु क्रूरता और गोवध निवारण अधिनियम के तहत नौ मार्च 2023 को मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में चरन सिंह जेल भी गया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोष सिद्ध होने पर चरन सिंह को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।