उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना मुगलसराय क्षेत्र के 21 वर्ष पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली ईशरत परवीन फारुखी की अदालत ने आरोपी जीयन चौहान निवासी चंदासी को न्यायालय उठने तक की सजा और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 14 अगस्त 2005 को आरोपी के विरुद्ध थाना मुगलसराय में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना, सटीक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।