पशु तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को सिविल जज जूनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम शिवानी की अदालत ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसे 16 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर उसे सात दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार बलुआ पुलिस ने 24 मार्च 2005 को दोषी राम अवतार निवासी सौदरा थाना भभुआ बिहार को पशु तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। संवाद