चंदौली। बबुरी में 31 वर्ष पहले दहेज लेने के दोषी की सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायालय के दोषी को एक वर्ष कारावास की सजा और 8 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। बबुरी पुलिस ने 02 नवंबर 1995 को अब्दुल मतीन निवासी सिरकुटिया बबुरी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की थी। इस मामले की सुनवाई होती रही और 31 वर्ष बाद बुधवार को अपर सिविल जज यज्ञेश कुमार सोनकर ने अब्दुल मतीन को दोषी करार दिया। अब्दुल को एक वर्ष कारावास और 8 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।