फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandauli News: नाबालिग से प्रेम संबंध अपराध, सहमति के बाद भी लगेगा पॉक्सो एक्ट

विज्ञापन
विज्ञापन
पीडीडीयू नगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अलीनगर स्थित राधा कृष्ण महिला महाविद्यालय में सोमवार को पॉक्सो एक्ट के लिए छात्राओं को जागरूक किया गया। शिविर में अपर जनपद न्यायाधीश पारितोष श्रेष्ठ ने छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों, बाल विवाह के दुष्परिणामों और बच्चों के कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। कहा कि नाबालिग से प्रेम संबंध भी अपराध है। अगर पीड़िता नाबालिग है तो उसकी सहमति के बावजूद यौन संबंध के अपराधी पर पॉक्सो एक्ट लगेगा। जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से गांधी जयंती के अवसर पर चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान के तहत छात्राओं को बाल संरक्षण कानून की जानकारी दी जा रही है। इसी शिविर के तहत अपर जनपद न्यायाधीश पारितोष श्रेष्ठ ने छात्राओं को पॉक्सो एक्ट-2012 के प्रावधानों, बाल विवाह के दुष्परिणामों और बच्चों के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें