अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश आशीष कुमार सिंह ने बुधवार को लूट के दोषी अवधेश को न्यायालय समय तक खड़े रहने की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक माह कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार, ज्ञानपुर कोतवाली में पांच फरवरी 2009 को प्राथमिकी दर्ज हुई था। बाइक सवार दुकान ने कहा कि वह असनांव बाजार से अपने सोने व चांदी की दुकान बंद कर बाइक रिश्तेदार दिलीप सोनी के साथ बभनौटी रोड पकड़कर घर जा रहा था। रात नौ बजे पीछे से बाइक सवार दो बदमाशों ने उसकी जेब से चाबी, बैग, नकदी, डिबिया और अन्य सामान लूट ली। पुलिस जांच में मिर्जापुर जिले के चील्ह थाना के पचौरा निवासी अवधेश कुमार सिंह उर्फ अवधेश का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।