चंदौली। न्यायालय और बैंकों में लंबित वादों को सुलह-समझौते के आधार पर हल करानेे के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 जुलाई को मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित कुमार यादव ने बताया कि लोक अदालत में 138 नेगेसेबुल एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रम वाद, विद्युत वाद, मोटर दुर्घटना वाद, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण, वेतन व भत्ता से सम्बंधित मामले, दीवानी वाद का निस्तारण कराया जाएगा। इसके अलावा न्यायालयों में विचाराधीन राजस्व वाद, समन से जुड़े मामले, जल व सेवा से जुड़े मामलों सहित कुल 15 प्रकार के वाद सुलह-समझौते के आधार पर निबटाए जाएंगे। जिला मुख्यालय के साथ ही न्यायालयों में भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान न्यायाधीश अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण कराएंगे। कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्यायालयों में बढ़े रहे मुकदमों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से ही लोक अदालतों के आयोजन की पहल शुरू की है।