फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandauli News: चार दिनों में 10 थानों में 37 एफआईआर, आठ में जाति का जिक्र

विज्ञापन
विज्ञापन
ज्ञानपुर (भदोही)। एफआईआर की कॉपी में जाति का जिक्र न करने के आदेश के बाद जिले के 10 थानों में दर्ज 37 मुकदमों में से आठ में जाति का जिक्र किया गया है। ये मुकदमे पिछले चार दिनों में दर्ज किए गए हैं। इनमें औराई कोतवाली में सबसे ज्यादा तीन मुकदमों में जाति का जिक्र किया गया है। हालांकि कुछ थानों में हाईकोर्ट के आदेश का पालन भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की एफआईआर, अरेस्ट मेमो, वारंट या किसी भी दस्तावेज पर अब जाति न लिखने को लेकर हाईकोर्ट ने गत 22 सितंबर को आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एफआईआर की कॉपियों में जाति का जिक्र नहीं किया जाना है। हालांकि इसके बाद भी अभी कुछ थानों में एफआईआर में जाति का जिक्र किया जा रहा है। आदेश जारी होने के बाद चार दिनों में जिले के 10 थानों में 37 एफआईआर दर्ज की गईं हैं। इनमें से आठ में जातियों का जिक्र किया गया है। इनमें सुरियावां कोतवाली और कोइरौना थाने में दो-दो मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरह औराई कोतवाली में तीन एफआईआर में जाति का जिक्र किया गया है। इसके अलावा भदोही कोतवाली में दर्ज एक एफआईआर में जाति का जिक्र है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि इस मामले को लेकर लोगों में भी जागरूकता आनी चाहिए। थानों पर इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इसके बाद भी शुरुआती दिनों में कुछ परेशानी आ रही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें