न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायाधीश बलराम पवांर ने मंगलवार को जमीन विवाद की याचिका को निरस्त कर दिया। 32 साल पहले वादी की ओर से अपनी भूमिधरी जमीन पर कब्जे को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अभियोजन के अनुसार ज्ञानपुर तहसील के पूरे केवल, बैरीबीसा निवासी ताड़कनाथ पांडेय ने कोर्ट में भूमिधरी जमीन पर कब्जे का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। आरोप था कि विपक्षी दिलीप कुमार समेत अन्य ने उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर उस जमीन पर खेती करने का प्रयास कर रहे हैं। 19 अगस्त 1994 में दाखिल मामले में अब तक सुनवाई चली आ रही थी। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए वादी की ओर से दाखिल की गई याचिका को तथ्यहीन पाया। जिसके बाद उन्होंने याचिका निरस्त कर दी।