विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम अदालत 10 को
सकलडीहा। विद्युत की मनमानी बिल और मुकदमा या विद्युत विभाग से संबंधित किसी प्रकार की समस्या के निपटारे के लिए 10 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से विद्युत वितरण उपखंड तृतीय सकलडीहा में विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण अदालत लगाई जाएगी। उपभोक्ता बिजली की मनमानी बिल, मनमानी बिजली रिडिंग, बगैर कनेक्शन बिल भेजे जाने, विद्युत संबंधित मुकदमा, कनेक्शन न देने, मीटर लगवाने या बिजली से सम्बन्धित किसी प्रकार की समस्या को उठा सकते हैं। समस्या का निस्तारण मौके पर किया जाएगा। अधिशासी अभियंता रामपाल व जेई मनोज पटेल ने संयुक्त रूप से बताया कि सेवानिवृत्त जज व चेयरमैन के तत्वाधान में उपभोक्ता व्यथा निवारण अदालत का आयोजन किया गया है। जिसमें विद्युत संबंधित सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।