् वर्तमान खरीफ मौसम में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में अवर्षण एवं सामान्य से काफी कम वर्षा की स्थिति है, जिससे खरीफ फसलों की बोवाई प्रभावित होने एवं जिन क्षेत्रों में बुवाई की जा चुकी है, वहां फसल की उपज में कमी होने की संभावना है। कृषि उपनिदेशक विजय सिंह ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों से अपील किया है। जिसमें अवर्षण व प्रतिकूल मौसमी स्थितियों से फसलों की क्षति की निम्न स्थितियों में बीमा कवरेज मिलेगा है। कहा कि प्रतिकूल मौसमी स्थितियों से ग्राम पंचायत में अधिकांश क्षेत्र में फसलों की बुआई न कर पाने व असफल बुराई की स्थिति फसल की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से ग्राम पंचायत में फसल की संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति में बीमा का लाभ मिलेगा। कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कृषकों द्वारा 31 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। ऋणी कृषक जिनका मौसम में अधिसूचित फसल धान बाजरा, ज्वार एवं अरहर हेतु फसली ऋण स्वीकृत है। उनकी फसलों का अनिवार्य रूप से बीमा संबंधित बैंक शाखा द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य सभी कृषक अपनी इच्छानुसार निकटतम बैंक शाखा, जन सुविधा केंद्र, बीमा कंपनी के एजेंट अथवा सीधे फसल बीमा पोर्टल पर फसलों का बीमा करा सकते हैं। प्रदेश में अवर्षण व प्रतिकूल मौसम को दृष्टिगत रखते हुए किसान अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करा लें, ताकि आपदा की संभावित स्थिति में उसकी क्षति की बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति हो सके।