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कैदियों को दी विधिक नियमों की जानकारी

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चंदौली। जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार शर्मा के निर्देश पर बुधवार को वाराणसी स्थित जिला कारागार में विधिक जागरुकता शिविर लगाया गया। इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित यादव ने चंदौली के कैदियों को कानूनी जानकारी तथा मदद का आश्वासन दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित कुमार यादव ने बताया कि प्ली बार्गेनिंग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इसके तहत आपराधिक मुकदमों का निपटारा होता है। इस नियम के तहत अधिकतम सजा सात साल से कम सजा वाले मामले की सुनवाई होती है। बताया कि एक या दो सुनवाई के बाद मामले का निपटारा हो जाता है। अगर दो महीने में निपटारा नहीं होता तो केस वापस उसी कोर्ट में भेज दिया जाता है। इसके तहत अपराध स्वीकार करने वाले की सजा आधी अथवा उससे भी कम होने का प्रावधान है। इसके अलावा उन्होने कैदियों के व्यक्तिगत परेशानियों को सुना तथा उसके निदान का आश्वासन दिया।
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