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दुष्कर्म के मामले में दो आरोपी दोषमुक्त

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चंदौली। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एवं एफटीसी प्रथम अरविंद कुमार यादव ने दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के साथ साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। इसके साथ ही न्यायालय पीड़िता के साथ किसी आपराधिक घटना का साबित होना नहीं मानते हुए धारा 357ए के तहत प्रतिकर का आदेश निर्गत किए जाने को विधि संगत नहीं बताया। मुख्यालय स्थित न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एवं एफटीसी प्रथम न्यायालय में वर्ष 2015 से मुकदमा अपराध संख्या 59 विचाराधीन था। मामले में दो आरोपी पर पीड़ित पक्ष की ओर से धारा 366, 376, 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में न्यायालय में गत 24 दिसंबर को सुनवाई हुई, इसमें न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। इस दौरान अभियोजन द्वारा कुल सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया। बहस सुनने और साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता शफीक खान ने तर्क प्रस्तुत किया।
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