चंदौली। बिना चयन सीधे कृषि यंत्र क्रय किसान अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी देते हुए उपनिदेशक विजय सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से आठ कृषि यंत्रों को क्रय के बाद अनुदान देने की योजना है। इसके लिए किसानों को छह नवंबर तक यंत्रों का क्रय करने के बाद बाद उसका विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। किसान इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार-इन-सीटू मैकेनाइजेशन आफ क्राप रेज्ड्यू योजना के तहत प्रदेश के सभी पंजीकृत किसानों को यह छूट दी गई है कि वे भारत सरकार द्वारा इम्पैनल्ड निर्माता कंपनियों या उनके अधिकृृत विक्रेताओं से स्वेच्छा से बिना किसी औपचारिकता एवं चयन पत्र निर्गत हुए ही यंत्र खरीद सकते हैं। उक्त योजना अंतर्गत आठ यंत्रों का क्रय करने की छूट दी गयी है, जिसमें सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चार/श्रेडर/मल्चर चापर, स्रब मास्टर/कटर कम स्पेरडर, रोटरी स्लेशर, रिवरसेबिल एम.बी. प्लाऊ, जीरो-टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल व रोटावेटर शामिल है। योजना के तहत दो यंत्र खरीदने वाले किसान को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, वहीं तीन या उससे अधिक यंत्रों की खरीद पर किसानों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक के कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि जिन किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ है वह फौरन अपना पंजीकरण विभागीय वेबसाइट पर करा लें।