बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की संचालित किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। ऐसे श्रमिक जिनका पंजीकरण कार्ड बना है लेकिन नवीनीकरण चार वर्ष या उससे अधिक समय से नहीं कराया गया, उन्हें एक बार फिर मौका दिया गया है। ऐसे श्रमिक 15 नवंबर तक नवीनीकरण करा लें। इसके इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। सहायक श्रमायुक्त पल्लवी अग्रवाल ने बताया कि श्रमिक अपना पंजीकरण व पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपना नवीनीकरण सीएससी ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर व सीएससी ईजीओवी सेंटर व बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से करा सकते हैं। इसके बाद बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं, पंजीयन प्रक्रिया व नवीनीकृत की अधिक जानकारी बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in से ले सकते हैं। बताया कि नवीनीकरण न कराने वाले श्रमिक स्वत: निष्क्रिय सूची में शामिल हो जाएंगे और उनकी गणना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में नहीं की जाएगी। संवाद