अनलॉक 4: जनपद में 30 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज
बुलंदशहर। कोरोना के चलते सभी गतिविधियों पर विराम लग गया था। धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो कुछ गतिविधियों को अनुमति मिल गई। अब सरकार ने अनलॉक-4 की घोषणा की है। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य लोगों को राहत मिली है।
शासन के आदेश पर डीएम रविन्द्र कुमार ने अनलॉक-4 के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिन गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति मिली है वह केवल कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ही हो सकेगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन होगा। अनलॉक-4 में सभी स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रमों की गतिविधियों को (अधिकतम 100 लोग) शुरू करने की अनुमति होगी, जिसमें फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने की व्यवस्था अनिवार्य होगी। साथ ही सभी सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक लागू रहेगा।
जिले में धारा 144 लागू
बुलंदशहर। कोविड-19 को लेकर गतिविधियों को प्रारंभ करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा विश्वकर्मा पूजा, संयुक्त प्रवेश पॉलिटेक्निक परीक्षा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्याय की अवशेष परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए डीएम रविन्द्र कुमार ने जिले में धारा-144 लागू की है। इस धारा का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।